OBC Lists: अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण बिल लोकसभा से पास हो चूका है. इस बिल के द्वारा OBC व्यक्तियों की लिस्ट बनाने के अधिकार राज्यों को दे दिये गये है.
आज लोकसभा ने OBC से संबंधित ‘संविधान विधेयक, 2021’ को मंजूरी दे दी, ये संविधान में 127वां संशोधन था. इस बिल में अब OBC लिस्ट बनाने सम्बन्धित सारे अधिकार राज्यों को दे दिये गये है. विपक्षी दलों ने जब ये बिल पेश किया गया तब कहा था कि हम सब भी इस बिल पर चर्चा चाहते हैं और इसको हमारा पूरा समर्थन हैं. इस बिल के खिलाफ कोई वोट नहीं पड़ा, पक्ष में सारे के सारे 385 वोट पड़े.
OBC आरक्षण क्या?
संविधान का ये 127वां संशोधन बिल है, इससे राज्य सरकारों को ये अपने हिसाब से OBC समुदाय की लिस्ट तैयार करने का अधिकार दिया गया है. अब राज्यों को इसके लिए केंद्र सरकार पर निर्भर नहीं होना होगा.
क्यों लाया गया ये बिल?
सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामले में कहा था कि OBC लिस्ट बनाने का अभी अधिकार तो केवल केंद्र के पास ही है. आरक्षण जैसे संवेदनशील मसले में केंद्र सरकार किसी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहती. इसलिए 5 मई को मराठा आरक्षण के वक्त केंद्र सरकार ने इस पर अपनी आपत्ति जता दी थी. इसलिए केंद्र सरकार ने संविधान में 127वां संशोधन कर राज्यों को भी इस लिस्ट तैयार करने का अधिकार दे दिया है.
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